एक और विधायक की सदस्यता पर खतरा

एक और विधायक की सदस्यता पर खतरा
राहुल लोधी , जजपाल सिंह जज्जी के बाद अब - गरोठ से भाजपा विधायक देवीलाल धाकड़ के विरुद्ध सुभाष कुमार सोजतिया द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए
सुभाष कुमार सोजतिया द्वारा गरोठ भानपुरा विधानसभा के भाजपा विधायक देवीलाल धाकड़ के चुनाव को रद्द करने के लिए चुनाव याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । देवीलाल धाकड़ द्वारा चुनावी हलफनामे में अपनी आय और सरकारी देय छुपाने एवं चुनाव में धर्म के आधार पर वोट मांगे गए है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है । इन आधारों पर देवीलाल धाकड़ का चुनाव निरस्त करने के लिए सोजतिया ने याचिका लगाई गई है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव सभा की सीडी के समर्थन में दिए गए सर्टिफिकेट को लेने से इंकार किया गया था और याचिककर्ता को नया सर्टिफिकेट लाने का आदेश पारित किया था । इस आदेश के विरुद्ध सुभाष कुमार सोजतिया माननीय सर्वोच्च द्वारा न्यायालय के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रविन्द्रसिंह छाबड़ा और अधिवक्ता मुदित माहेश्वरी के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की गई थी जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तहसीलदार गरोठ को नए सर्टिफिकैट उपलब्ध कराने का आदेश दिया साथ ही माननीय उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका का जल्द निराकरण करने हेतु आदेशित किया है । उच्च न्यायालय के समक्ष आज ( 13/12/2022 ) को हुई पैरवी में जगदीश परमार , ब्रांच मैनेजर , जिला सहकारी बैंक , भानपुरा गवाही हेतु उपस्थित नहीं होने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इनके विरूद्ध जमानती वारंट जारी कर गवाही हेतु उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है ।